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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिजाब को आवश्यक धार्मिक प्रथा क्यों नहीं माना? जानिए पूरा मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज की एक छात्रा की हिजाब पहनने की याचिका खारिज करते हुए कहा कि कक्षा में सिर ढकना इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा साबित नहीं हुई।

क्या है पूरा मामला?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति मांगी थी। छात्रा प्रयागराज के एक निजी सीबीएसई स्कूल में पढ़ती है। उसने अपनी मां के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

छात्रा की मांग थी कि स्कूल उसे निर्धारित ड्रेस के अतिरिक्त सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति दे। याचिका में दलील दी गई थी कि सिर ढकना उसके धर्म का आवश्यक हिस्सा है और इसे पहनने से रोकना उसकी धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।

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हाईकोर्ट ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से हिजाब को आवश्यक धार्मिक प्रथा बताए जाने का दावा केवल एक सामान्य कथन है। अदालत के समक्ष ऐसा कोई ठोस दस्तावेज, प्रामाणिक धार्मिक ग्रंथ या अन्य सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह साबित हो कि कक्षा के अंदर सिर ढकना महिलाओं के लिए अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य है।

अदालत ने यह भी कहा कि हिजाब नहीं पहनने से छात्रा के धर्म की मूल प्रकृति या उसकी आस्था का स्वरूप बदल जाएगा, ऐसा स्थापित करने के लिए भी रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री नहीं है।

अपने फैसले में हाईकोर्ट ने वर्षों से विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए उस दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया, जिसके अनुसार महिलाओं का सिर ढकना इस्लाम में ऐसी आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, जिसके पालन के अभाव में धर्म की मूल आस्था प्रभावित हो जाए।

मामले में स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म और छात्रा की धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन का मुद्दा भी सामने आया। अदालत के फैसले का मुख्य आधार यह रहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सकी कि कक्षा में हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा है।

यह फैसला स्कूलों में धार्मिक प्रतीकों, ड्रेस कोड और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन से जुड़े विवादों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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