निठारी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को सभी मामलों में बरी किया, रिहाई का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को अंतिम लंबित मामले में भी बरी कर रिहाई का आदेश दिया, पहले 12 मामलों में हो चुके थे बरी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 11 नवंबर 2025 को निठारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को अंतिम लंबित मामले में भी बरी कर दिया और उसकी तुरंत रिहाई का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत और विक्रम नाथ शामिल थे, ने कहा कि जब कोली को समान साक्ष्यों वाले 12 अन्य मामलों में पहले ही बरी किया जा चुका है, तो इस एकमात्र बचे हुए मामले में दोषसिद्धि बरकरार रखना “न्याय का उपहास” (travesty of justice) होगा।
इससे पहले 2011 में निचली अदालत ने कोली को एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि बाकी मामलों में साक्ष्यों की कमी और जांच में खामियों के कारण उसे रिहा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियों को ऐसे मामलों में साक्ष्य और प्रक्रिया की सटीकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह मामला न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता से जुड़ा है।
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निठारी हत्याकांड, जो 2005 से 2006 के बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा के निठारी गांव में हुआ था, ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इसमें कई बच्चों और महिलाओं की हत्या और उनके अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सुरेंद्र कोली अब कानूनी रूप से पूरी तरह मुक्त हो गया है। अदालत ने कहा कि जब एक ही साक्ष्यों के आधार पर बाकी मामलों में बरी किया गया है, तो इस एकमात्र मामले में दोषी ठहराना न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा।