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शिवलिंग पर बिच्छू टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता से पूछा – इतनी आपत्ति क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने शशि थरूर के खिलाफ ‘शिवलिंग पर बिच्छू’ टिप्पणी पर दर्ज मानहानि मामले में कार्यवाही पर रोक बढ़ाई और शिकायतकर्ता से पूछा कि राजनीतिक उपमा पर इतनी आपत्ति क्यों।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि ‘शिवलिंग पर बिच्छू’ वाली टिप्पणी को लेकर इतनी आपत्ति क्यों की जा रही है। अदालत ने कहा कि इस तरह की अभिव्यक्ति को कभी-कभी रूपक या राजनीतिक बयान के रूप में समझा जाना चाहिए।

यह मामला उस टिप्पणी से जुड़ा है जो शशि थरूर ने सालों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्णन करते हुए कही थी। उन्होंने कहा था कि मोदी को ‘शिवलिंग पर बैठे बिच्छू’ की तरह हटाना मुश्किल है। इस बयान को लेकर शिकायतकर्ता ने मानहानि का केस दर्ज कराया था।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत में चल रही मानहानि की कार्यवाही पर रोक को आगे बढ़ा दिया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा, “किसी भी राजनीतिक बयान या उपमा को शाब्दिक रूप से लेना हमेशा जरूरी नहीं होता। हमें लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए।”

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शशि थरूर के वकील ने दलील दी कि यह टिप्पणी किसी धर्म या आस्था का अपमान नहीं थी, बल्कि केवल राजनीतिक रूप से कही गई थी। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में आपराधिक मानहानि का उपयोग राजनीतिक नेताओं को चुप कराने के लिए नहीं होना चाहिए।

अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई में तय करेगा कि निचली अदालत की कार्यवाही पूरी तरह रद्द की जाए या नहीं।

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