दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाते हुए उनके पर्सनालिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकार) की सुरक्षा सुनिश्चित की है। अदालत का यह निर्देश उस याचिका पर आया, जो अभिषेक बच्चन ने दायर की थी। याचिका में उन्होंने अपनी पहचान, नाम, छवि, आवाज और व्यक्तित्व के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ सुरक्षा की मांग की थी।
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कंपनियां उनके नाम और पहचान का उपयोग उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कर रही हैं, जो उनके अधिकारों और निजता का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे अनधिकृत उपयोग से न केवल उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है बल्कि जनता भी गुमराह हो सकती है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए संबंधित कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स को अभिषेक बच्चन की अनुमति के बिना उनके व्यक्तित्व से जुड़े किसी भी तत्व का उपयोग करने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की पहचान और छवि उसकी बौद्धिक संपदा का हिस्सा है, और उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
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गौरतलब है कि हाल ही में अभिषेक बच्चन की पत्नी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को भी दिल्ली हाईकोर्ट से इसी तरह की राहत मिली थी, जब अदालत ने उनके पर्सनालिटी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की थी। अब अभिषेक बच्चन को यह सुरक्षा मिलने से यह स्पष्ट संदेश गया है कि भारतीय न्यायपालिका कलाकारों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के व्यक्तित्व अधिकारों को लेकर सजग है।
यह फैसला न केवल अभिषेक बच्चन के लिए बल्कि भारतीय फिल्म उद्योग और अन्य सार्वजनिक हस्तियों के लिए भी एक मिसाल साबित हो सकता है।
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