कॉमेडियन समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने कार्यवाही के दौरान भ्रामक जानकारी देने और न्यायिक प्रक्रिया को गंभीरता से न लेने पर उन पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय के भीतर जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' विवाद से जुड़ा है, जिसने वर्ष 2025 में व्यापक चर्चा और विवाद को जन्म दिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि समय रैना ने अपने बयानों से न्यायालय को गुमराह किया और अदालत के निर्देशों का अपेक्षित पालन नहीं किया। पहले उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जिसे बाद में घटाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि समय रैना ने अदालत को हल्के में लिया और न्यायिक प्रक्रिया के साथ गंभीरता नहीं दिखाई। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी अधिक होती है और उन्हें समाज तथा न्यायपालिका के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए।
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मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने भी समय रैना के रवैये पर सवाल उठाए। अदालत में यह भी चर्चा हुई कि दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर किए गए कार्यक्रमों और न्यायालय के निर्देशों के पालन को लेकर पर्याप्त प्रगति नहीं दिखाई गई।
समय रैना के वकील ने अदालत को बताया कि कार्यक्रमों के माध्यम से कुछ धनराशि एकत्र की गई थी और निर्देशों के पालन की कोशिश की जा रही है। हालांकि, अदालत इस जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में भी आदेशों की अवहेलना की गई तो जुर्माने की राशि बढ़ाई जा सकती है और कठोर कार्रवाई से भी इनकार नहीं किया जाएगा।
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