अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि उनके प्रचार और व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की जाए। अदालत में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने कहा कि ऐश्वर्या राय अपने अधिकारों को लागू कराना चाहती हैं क्योंकि इंटरनेट पर उनके नाम से जुड़े पूरी तरह मनगढ़ंत और असत्य अंतरंग तस्वीरें प्रसारित की जा रही हैं।
याचिका में यह तर्क दिया गया है कि ऐसी झूठी और आपत्तिजनक सामग्री न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा रही है बल्कि उनकी पेशेवर छवि को भी प्रभावित कर सकती है। अधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएँ और इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को ऐसी सामग्री हटाने का निर्देश दिया जाए।
अदालत में यह भी दलील दी गई कि व्यक्तित्व अधिकार (personality rights) भारतीय संविधान के तहत सम्मान और निजता के अधिकार से जुड़े हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की झूठी और आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार न केवल मानहानि है बल्कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी है।
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कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला भारतीय न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है, क्योंकि फिल्मी हस्तियों और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी हस्तियों को अक्सर इस तरह की फर्जी खबरों और तस्वीरों का सामना करना पड़ता है।
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