केंद्र सरकार ने दर्द निवारक और सूजन कम करने वाली दवा नाइमेसुलाइड (Nimesulide) के 100 मिलीग्राम से अधिक की मौखिक (ओरल) खुराक पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से नाइमेसुलाइड की 100 मिलीग्राम से अधिक की “इमीडिएट रिलीज” मौखिक दवाओं पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
नाइमेसुलाइड एक नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग (NSAID) है, जिसका उपयोग दर्द से राहत, सूजन कम करने और बुखार घटाने के लिए किया जाता है। यह दवा लंबे समय से उपयोग में है, लेकिन इसके दुष्प्रभावों को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। खासतौर पर लीवर से संबंधित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए दवा की खुराक और उपयोग को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए जाते रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध केवल 100 मिलीग्राम से अधिक की इमीडिएट रिलीज मौखिक दवाओं पर लागू होगा। 100 मिलीग्राम से कम की खुराक वाली नाइमेसुलाइड की गोलियां या सिरप इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे। इसके अलावा, 100 मिलीग्राम से अधिक की वे दवाएं जो अन्य प्रकार की रिलीज प्रणाली में आती हैं, जैसे सस्टेन्ड रिलीज या एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन, उन पर भी यह रोक लागू नहीं होगी।
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मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि नाइमेसुलाइड के गैर-मौखिक (नॉन-ओरल) रूप, जैसे त्वचा पर लगाने वाले जेल, क्रीम या सपोसिटरी, इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे। यानी इनका उपयोग पहले की तरह किया जा सकता है।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य दवा के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करना और मरीजों के स्वास्थ्य को संभावित जोखिमों से बचाना है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अधिक मात्रा में नाइमेसुलाइड का सेवन नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए खुराक पर नियंत्रण आवश्यक है। मंत्रालय ने डॉक्टरों और दवा निर्माताओं को नए निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है।
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