दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा और सात अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अब इस मामले में 15 अप्रैल को अपना आदेश सुनाएगी।
यह मामला हरियाणा के शिकोहपुर, गुरुग्राम में हुए एक चर्चित भूमि सौदे से जुड़ा है, जिसकी जांच लंबे समय से ईडी द्वारा की जा रही है। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस सौदे में वित्तीय अनियमितताएं और नियमों का उल्लंघन किया गया था।
सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी और अन्य पक्षों की दलीलें सुनीं और मामले से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा की। इसके बाद अदालत ने यह तय करने के लिए कि चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं, अपना फैसला सुरक्षित रखने का निर्णय लिया।
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रॉबर्ट वाड्रा, जो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति हैं, पहले भी इस मामले में जांच एजेंसियों के सामने पेश हो चुके हैं। इस मामले को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह लंबे समय से चर्चा में रहा है।
यदि अदालत ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेती है, तो इस मामले में आगे कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी और आरोपियों को अदालत में पेश होना पड़ सकता है। फिलहाल सभी की नजरें 15 अप्रैल को आने वाले अदालत के फैसले पर टिकी हुई हैं।
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