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विश्लेषण: सूचना की परिभाषा बढ़ाकर टेलीग्राम पर कार्रवाई

विश्लेषण में कहा गया है कि सरकार ने “सूचना” की परिभाषा का विस्तार कर टेलीग्राम को इसके दायरे में लाकर प्रतिबंधित किया। आईटी एक्ट की धारा 69A के उपयोग पर बहस तेज हुई।

केंद्र सरकार द्वारा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को लेकर एक कानूनी और नीतिगत विश्लेषण सामने आया है, जिसमें इस कार्रवाई की व्याख्या और उसके दायरे पर सवाल उठाए गए हैं।

विश्लेषण के अनुसार, सरकार ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट-अंडरग्रेजुएट (नीट-यूजी) 2026 की पुनः परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से टेलीग्राम को अस्थायी रूप से ब्लॉक किया। यह कदम एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया के तहत उठाया गया, जिसमें पूरे प्लेटफॉर्म को ही “सूचना” (Information) की श्रेणी में शामिल कर लिया गया।

आलोचकों का कहना है कि यह व्याख्या सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 के तहत “सूचना” की परिभाषा को असामान्य रूप से विस्तृत करती है। इसी आधार पर धारा 69A के कंटेंट ब्लॉकिंग प्रावधान का उपयोग करते हुए प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की गई।

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इस कदम को डिजिटल शासन और ऑनलाइन सेंसरशिप के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके तहत किसी भी संपूर्ण इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म को “सूचना” मानकर प्रतिबंधित किया जा सकता है। इससे इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्लेटफॉर्म की भूमिका को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस प्रतिबंध को समर्थन प्रदान किया है और “सूचना” की व्याख्या को व्यापक रूप में स्वीकार किया है। अदालत के इस निर्णय ने सरकार की कार्रवाई को कानूनी आधार तो दिया, लेकिन साथ ही डिजिटल अधिकारों और नियमन के संतुलन पर चर्चा को भी तेज कर दिया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की विस्तृत व्याख्या भविष्य में अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी प्रभाव डाल सकती है।

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