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भाजपा सांसद खगेन मुर्मू पर हमले की रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट ने मांगी, बंगाल सरकार को केस डायरी सौंपने का निर्देश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद खगेन मुर्मू पर हमले की रिपोर्ट बंगाल सरकार से मांगी, 6 अक्टूबर की घटना से संबंधित केस डायरी 18 अक्टूबर तक पेश करने का निर्देश दिया।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को भाजपा सांसद खगेन मुर्मू पर हुए हमले की पूरी रिपोर्ट और केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य प्रशासन से पूछा है कि 6 अक्टूबर को हुए इस हमले के बाद अब तक क्या कार्रवाई की गई है और जांच की वर्तमान स्थिति क्या है।

घटना उत्तर बंगाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटते समय हुई थी, जब खगेन मुर्मू और भाजपा विधायक शंकर घोष पर कथित तौर पर भीड़ ने हमला कर दिया था। भाजपा नेताओं का आरोप है कि यह हमला राजनीतिक उद्देश्य से किया गया था और स्थानीय प्रशासन ने समय पर सुरक्षा प्रदान नहीं की।

इस मामले में दर्ज एफआईआर के अनुसार, सांसद और विधायक दोनों को मामूली चोटें आईं और उनकी टीम को वहां से भागना पड़ा। भाजपा ने राज्य सरकार पर कानून-व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाते हुए कहा है कि विपक्षी नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं।

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अदालत ने कहा कि यह मामला “जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति से जुड़ा गंभीर मुद्दा” है, इसलिए राज्य सरकार को 18 अक्टूबर तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जांच में किसी तरह की लापरवाही पाई गई, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच, भाजपा ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

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