सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट को अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया देश सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट को अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया और कहा कि व्यक्तिगत हितों से ऊपर जनहित है। अनधिकृत भवन हिस्से ध्वस्त करने का आदेश बरकरार रहा।