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ग्रैप के तहत अनिवार्य वर्क फ्रॉम होम की मांग खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने वैज्ञानिक की याचिका ठुकराई

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ग्रैप दिशानिर्देश कानूनी सेवा अधिकार नहीं बनाते और वायु प्रदूषण के आधार पर अनिवार्य वर्क फ्रॉम होम की मांग को खारिज कर दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण के चलते अनिवार्य रूप से वर्क फ्रॉम होम (घर से काम) की अनुमति दिए जाने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका दूरसंचार विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र में कार्यरत वैज्ञानिक-ई (Scientist-E) शुभम वर्मा द्वारा दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि राजधानी दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा 21 नवंबर 2025 से दिल्ली के सभी कार्यालयों में कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनके कार्यालय ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया।

शुभम वर्मा का कहना था कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत जारी दिशा-निर्देशों का उद्देश्य कर्मचारियों को प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचाना है। ऐसे में, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें घर से काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए थी।

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हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि GRAP और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े दिशा-निर्देश प्रशासनिक और नीतिगत प्रकृति के होते हैं और वे अपने आप में कर्मचारियों के लिए कोई कानूनी या प्रवर्तनीय सेवा अधिकार (enforceable service rights) उत्पन्न नहीं करते।

कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देना या न देना नियोक्ता के प्रशासनिक विवेक (administrative discretion) के अंतर्गत आता है। जब तक सेवा नियमों या कानून में इस तरह का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तब तक अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

इस आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि केवल प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के आधार पर वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार के रूप में लागू नहीं किया जा सकता।

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