दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: हरदीप सिंह पुरी की बेटी को जेफ्री एपस्टीन से जोड़ने वाला कंटेंट हटाएं देश दिल्ली हाईकोर्ट ने हरदीप सिंह पुरी की बेटी को जेफ्री एपस्टीन से जोड़ने वाले सोशल मीडिया कंटेंट को 24 घंटे में हटाने का आदेश दिया, साथ ही प्रसार पर रोक लगाई।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स कॉर्प की याचिका खारिज की कहा– सोशल मीडिया को अराजक स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती
पेट्रोल-डीजल की कीमतों के बाद दिल्ली में CNG की कीमत भी बढ़ी, होर्मुज ब्लॉकेड और ईरान युद्ध के बीच देश
बिहार के सुल्तानगंज में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल के दौरान मसाला व्यापारी की गोली मारकर हत्या, जांच जारी जुर्म