दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: हरदीप सिंह पुरी की बेटी को जेफ्री एपस्टीन से जोड़ने वाला कंटेंट हटाएं देश दिल्ली हाईकोर्ट ने हरदीप सिंह पुरी की बेटी को जेफ्री एपस्टीन से जोड़ने वाले सोशल मीडिया कंटेंट को 24 घंटे में हटाने का आदेश दिया, साथ ही प्रसार पर रोक लगाई।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स कॉर्प की याचिका खारिज की कहा– सोशल मीडिया को अराजक स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती
जम्मू मैराथन का भव्य आगाज़, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मिलिंद सोमन और गुल पनाग संग दिखाई हरी झंडी देश