अदानी समूह की मानहानि शिकायत पर गुजरात अदालत ने दो पत्रकारों को नोटिस जारी किए
गुजरात अदालत ने अदानी समूह की मानहानि शिकायत पर पत्रकार अभिसार शर्मा और राजू परुलेकर को नोटिस जारी किया। समूह ने आरोप लगाया कि दोनों ने झूठी सामग्री से उसकी साख को नुकसान पहुंचाया।
गुजरात की एक अदालत ने अदानी समूह द्वारा दायर मानहानि की शिकायत पर दो पत्रकारों को नोटिस जारी किए हैं। यह मामला समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के आरोपों से जुड़ा है।
अदानी समूह ने यूट्यूबर अभिसार शर्मा और ब्लॉगर राजू परुलेकर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों पर झूठी और भ्रामक सामग्री प्रकाशित की, जिसका उद्देश्य कंपनी की छवि को धूमिल करना था। समूह का कहना है कि इन पत्रकारों द्वारा फैलाए गए संदेश न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत हैं, बल्कि निवेशकों और आम जनता के बीच कंपनी के प्रति नकारात्मक धारणा पैदा करने की कोशिश भी करते हैं।
कंपनी की ओर से दायर शिकायत में यह भी कहा गया है कि इस तरह की गतिविधियाँ जानबूझकर की गईं और इसका सीधा असर अदानी समूह के व्यवसाय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी साख पर पड़ा है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए दोनों पत्रकारों को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है।
इस घटनाक्रम ने मीडिया जगत और कानूनी हलकों में चर्चा छेड़ दी है। पत्रकार संगठनों का कहना है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की बुनियाद है, और मानहानि कानून का इस्तेमाल आलोचना को दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। वहीं, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत को यह तय करना होगा कि क्या पत्रकारों की सामग्री वास्तव में मानहानिपूर्ण है या यह स्वतंत्र अभिव्यक्ति के दायरे में आती है।
मामले की अगली सुनवाई आने वाले हफ्तों में होने की संभावना है।
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