केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी को झटका, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बिदादी भूमि कब्जा मामले में राजस्व अधिकारियों के समन को दी मंजूरी
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बिदादी भूमि कब्जा मामले में केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी को समन जारी करने की अनुमति दी। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर राजस्व अधिकारियों की जांच को वैध माना।
केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बिदादी भूमि कब्जा मामले में राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी किए गए समन को वैध करार दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब राजस्व अधिकारी इस मामले में मंत्री से पूछताछ कर सकेंगे।
मामला बेंगलुरु के नजदीक बिदादी क्षेत्र की भूमि से जुड़ा है। आरोप है कि यहां कुछ सरकारी और निजी जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया था। इस संबंध में राजस्व विभाग ने जांच शुरू की थी और कुमारस्वामी का नाम भी जांच के दायरे में आया। अधिकारियों ने उन्हें समन जारी कर पेश होने के लिए कहा था।
कुमारस्वामी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर समन रद्द करने की मांग की थी। उनका कहना था कि यह कार्यवाही राजनीतिक दबाव में की जा रही है और इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया और राजस्व अधिकारियों के समन को उचित ठहराया।
इस फैसले को विपक्ष ने कुमारस्वामी के लिए बड़ा झटका बताया है। वहीं, कुमारस्वामी के समर्थकों का कहना है कि यह मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और मंत्री निर्दोष हैं।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट का यह आदेश जांच एजेंसियों को और सशक्त करेगा और भूमि घोटालों से जुड़े मामलों की जांच तेज हो सकती है। अब इस मामले में अगली कार्यवाही राजस्व अधिकारियों की जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगी।
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