नीतीश कटारा हत्या: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्या के दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उसे कोई बढ़ोतरी नहीं दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्या मामले में दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका 9 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिसमें यादव को अंतरिम जमानत की कोई अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई थी।
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एम. एम. सुंद्रेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, ने की। अदालत ने दोषी द्वारा दाखिल याचिका पर गौर किया, लेकिन अंतरिम जमानत बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया।
विकास यादव ने यह याचिका इसलिए दाखिल की थी ताकि उसे पहले से मिल रही अंतरिम जमानत की अवधि में विस्तार मिल सके। अदालत ने ध्यान दिया कि इस मामले में पहले से ही उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया था।
और पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेज पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज की
नीतीश कटारा हत्या मामला भारत में सामाजिक और कानूनी तौर पर काफी चर्चित रहा है। इस मामले में न्यायपालिका ने दोषी को सजा दिलाने और मृतक परिवार को न्याय देने के लिए लगातार कार्रवाई की है।
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय स्पष्ट करता है कि न्यायालय गंभीर मामलों में अंतरिम राहत प्रदान करने के मामलों में बेहद सतर्क रहता है। विकास यादव की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद अब उसे नियमित सजा की प्रक्रिया का सामना करना होगा।
इस फैसले से यह संदेश भी जाता है कि न्यायपालिका ऐसे मामलों में दोषियों को तुरंत या आसानी से राहत नहीं देती, और कानून के तहत न्याय सुनिश्चित करना सर्वोपरि है।