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सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की अतिरिक्त एजीआर मांग के खिलाफ याचिका की सुनवाई 6 अक्टूबर तक टाल दी

सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की अतिरिक्त एजीआर (AGR) राशि के खिलाफ याचिका की सुनवाई 6 अक्टूबर तक स्थगित कर दी। सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध डॉट की ओर से किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की अतिरिक्त एजीआर (Adjusted Gross Revenue) राशि के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई 6 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है। यह निर्णय उस समय लिया गया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो दूरसंचार विभाग (DoT) का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने मौखिक रूप से सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया।

पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गावई कर रहे थे। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा कि मामले में और समय की आवश्यकता है ताकि सरकारी पक्ष से सभी आवश्यक विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सके। कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई की नई तारीख 6 अक्टूबर तय की।

वोडाफोन आइडिया ने अतिरिक्त एजीआर की मांग के खिलाफ यह याचिका दाखिल की थी। कंपनी का तर्क है कि दूरसंचार विभाग द्वारा लगाए गए अतिरिक्त एजीआर शुल्क की गणना में अनेक त्रुटियां हैं और इससे कंपनी पर अनावश्यक वित्तीय दबाव पड़ा है।

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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह निर्णय देश की दूरसंचार कंपनियों और सरकार के बीच वित्तीय और नियामक मामलों पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अतिरिक्त एजीआर विवाद लंबे समय से उद्योग और सरकारी खेमों के बीच तनाव का कारण रहा है।

6 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में कोर्ट द्वारा वोडाफोन आइडिया की याचिका पर अंतिम निर्णय दिया जा सकता है, जो दूरसंचार क्षेत्र में वित्तीय मामलों और नियामक ढांचे के लिए दिशा-निर्देश का काम करेगा।

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