जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को सुनवाई करेगा
सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने से जुड़ी एक अहम याचिका पर 8 अगस्त को सुनवाई करने जा रहा है। यह याचिका अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करती है।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि केंद्र सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द कर जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति समाप्त कर दी और उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया, जिससे वहां की लोकतांत्रिक संरचना और संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ। उनका कहना है कि यह कदम संविधान की भावना के खिलाफ है और राज्य की जनता के अधिकारों को सीमित करता है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस न देने से वहां की राजनीतिक प्रक्रिया बाधित हुई है और स्थानीय प्रशासन की शक्ति कमजोर हुई है। इसके अलावा, राज्य के दर्जे की बहाली से वहां के विकास और लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती मिलेगी।
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सुप्रीम कोर्ट पहले भी अनुच्छेद 370 और राज्य के दर्जे से जुड़े मामलों की सुनवाई कर चुका है। अब यह नई याचिका राज्य के पूर्ण दर्जे की बहाली की मांग को लेकर आई है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस सुनवाई का असर जम्मू-कश्मीर की भविष्य की राजनीतिक दिशा और प्रशासनिक ढांचे पर पड़ सकता है।
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