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छठी इंद्रिय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रद्द की रेप की सजा

सुप्रीम कोर्ट ने “छठी इंद्रिय” के आधार पर मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति की रेप की सजा रद्द की, क्योंकि अपील के दौरान दोनों पक्षों ने विवाह कर विवाद सुलझा लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति की बलात्कार मामले में हुई सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। इस फैसले में अदालत ने “छठी इंद्रिय” (sixth sense) का उल्लेख करते हुए कहा कि उसे पहले की सुनवाइयों के दौरान यह आभास हो गया था कि यह मामला दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर सुलझाया जा सकता है। इसी हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों ने 22 जुलाई 2025 को विवाह कर लिया।

यह मामला वर्ष 2015 से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ कर रही थी। महिला का आरोप था कि आरोपी ने शादी का झूठा वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इसी आधार पर निचली अदालतों ने आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई थी।

हालांकि, अपील लंबित रहने के दौरान परिस्थितियों में बदलाव आया। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाह कर लिया और साथ रहने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को महत्वपूर्ण माना और कहा कि मामले की प्रकृति, पक्षकारों के व्यवहार और बाद की घटनाओं को देखते हुए दोषसिद्धि को बनाए रखना न्यायोचित नहीं होगा।

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अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हर मामले में इस तरह का दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता, लेकिन मौजूदा प्रकरण में तथ्यों और परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन करने पर यह निष्कर्ष निकला कि विवाद का समाधान हो चुका है। न्यायालय ने कहा कि महिला ने शारीरिक संबंधों के लिए सहमति दी थी और बाद में दोनों ने विवाह कर लिया, जिससे मामला एक अलग रूप ले चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की सजा और दोषसिद्धि को रद्द करते हुए अपील स्वीकार कर ली। इस फैसले को न्यायिक विवेक, मानवीय दृष्टिकोण और परिस्थितियों की व्यावहारिक समझ का उदाहरण माना जा रहा है। साथ ही, अदालत ने यह संकेत भी दिया कि कानून के साथ-साथ सामाजिक वास्तविकताओं को भी कुछ मामलों में ध्यान में रखा जाना चाहिए।

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