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जीवनरक्षक उपचार हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

हरीश राणा को जीवनरक्षक उपचार से हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित रखा, परिवार के निर्णय की गंभीरता पर जोर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 जनवरी, 2026) को 31 वर्षीय हरीश राणा को दिए जा रहे जीवनरक्षक उपचार को हटाने की मांग से जुड़ी याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह याचिका हरीश राणा के परिवार की ओर से दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि गंभीर चिकित्सकीय स्थिति में पड़े राणा को दी जा रही जीवनरक्षक चिकित्सा को समाप्त करने की अनुमति दी जाए।

लगभग एक घंटे तक चली सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता परिवार की दलीलों को विस्तार से सुना। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पक्ष रखा, जबकि हरीश राणा के परिवार की ओर से अधिवक्ता रश्मि नंदकुमार ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं।

सुनवाई के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि इस तरह के संवेदनशील मामलों में परिवार का निर्णय “सुसंगत, गंभीर और पूरी तरह से विचार-विमर्श के बाद लिया गया” होना चाहिए। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि जीवन और मृत्यु से जुड़े मामलों में भावनात्मक पहलुओं के साथ-साथ नैतिक, कानूनी और चिकित्सकीय पक्षों को भी संतुलित रूप से देखना आवश्यक है।

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पीठ ने इस बात पर भी विचार किया कि क्या जीवनरक्षक उपचार हटाने का निर्णय व्यक्ति की गरिमा, उसकी पीड़ा और मौलिक अधिकारों के अनुरूप है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऐसे मामलों में दिशानिर्देश जारी कर चुका है, जिनमें निष्क्रिय इच्छामृत्यु और जीवनरक्षक उपचार को हटाने से जुड़े कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रखने का फैसला किया। अब अदालत के अंतिम आदेश का इंतजार किया जा रहा है, जो न केवल इस मामले बल्कि भविष्य में ऐसे मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण नजीर साबित हो सकता है।

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