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गौहत्या प्रतिबंध पर तमिलनाडु पुलिस ने मद्रास हाईकोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट सौंपी

तमिलनाडु पुलिस ने गौहत्या रोकने संबंधी अदालत के आदेश पर मद्रास हाईकोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट सौंपी। अदालत ने संतोष जताते हुए मामले को बंद कर दिया।

तमिलनाडु पुलिस विभाग ने गौहत्या प्रतिबंध से संबंधित मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के पालन में शुक्रवार को अदालत के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की। इसके बाद अदालत ने रिपोर्ट पर संतोष जताते हुए मामले को बंद कर दिया। यह मामला बकरीद के अवसर पर राज्य में गाय और बछड़ों के वध को रोकने से जुड़ा था।

मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन शामिल थे, ने 27 मई 2026 को राज्य सरकार और पुलिस विभाग को निर्देश दिया था कि बकरीद के दिन तथा भविष्य में किसी भी दिन तमिलनाडु में गाय या बछड़ों का वध न होने दिया जाए।

अदालत के आदेश के बाद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) टी.एस. अंबु ने राज्यभर के सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, उप महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को तत्काल सर्कुलर जारी किया। अनुपालन रिपोर्ट में बताया गया कि सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अदालत के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त निगरानी रखने और अवैध पशु वध की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग ने स्थानीय प्रशासन और पशुपालन विभाग के साथ समन्वय बनाकर कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है।

मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग की ओर से उठाए गए कदमों पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि अदालत के आदेश का पालन सुनिश्चित किया गया है। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई समाप्त करते हुए इसे बंद कर दिया। इस फैसले को लेकर राज्य में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के बीच चर्चा जारी है।

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