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पश्चिम बंगाल विधानसभा में हिंसा रोकने वाला विधेयक पारित, 2 जुलाई को कैबिनेट के सामने आएगा यूसीसी मसौदा

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हिंसा रोकने संबंधी विधेयक पारित किया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि 2 जुलाई को यूसीसी के मसौदे पर कैबिनेट में चर्चा होगी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026 को बहुमत से पारित कर दिया। विधानसभा की कार्यवाही के अनुसार, विधेयक के पक्ष में 176 और विरोध में 41 वोट पड़े। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य राज्य में हिंसा और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाना है।

सरकारी पक्ष के अनुसार, यह कानून दंगा, हिंसा और सामाजिक अशांति फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। अधिकारियों का मानना है कि नए कानून से ऐसे अपराधों पर अंकुश लगेगा और असामाजिक तत्वों में कानून का भय पैदा होगा।

विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पिछली सरकार पर हिंसा से जुड़े मामलों में निष्क्रिय रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता ने पूर्व सरकार को नकार दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष विधानसभा में मौजूद जरूर है, लेकिन अब वह पहले जैसा मजबूत नहीं रहा।

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मुख्यमंत्री ने दावा किया कि महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे कई राज्यों में भी इसी प्रकार के सार्वजनिक सुरक्षा कानून अलग-अलग नामों से लागू हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा की संस्कृति के लिए पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराया।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का विधेयक भी विधानसभा में पेश करेगी। इसके लिए गठित मसौदा समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं।

उन्होंने बताया कि यूसीसी के मसौदे पर 2 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी। इसके बाद समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी और फिर विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित यूसीसी में जनजातीय समुदायों को शामिल नहीं किया जाएगा।

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