रेल मंत्रालय ने आपातकालीन कोटा (Emergency Quota) के तहत टिकट बुकिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अब से सभी आपातकालीन कोटा अनुरोधों को ट्रेन प्रस्थान से कम से कम एक दिन पहले जमा करना अनिवार्य होगा।
मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान वाले दिन प्राप्त हुए आपातकालीन कोटा अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में कोई छूट नहीं दी जाएगी।" यह निर्देश इसलिए जारी किया गया है ताकि कोटा आवंटन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और समयबद्ध हो सके।
रेलवे के अनुसार, कई बार अंतिम समय में किए गए अनुरोधों के कारण न केवल प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव बनता है, बल्कि अन्य ज़रूरतमंद यात्रियों को कोटा मिलने में कठिनाई होती है। इस नई व्यवस्था से आपातकालीन श्रेणियों — जैसे मरीज, वरिष्ठ नागरिक, सरकारी अधिकारी या अन्य विशेष परिस्थितियों वाले यात्री — को समय पर टिकट उपलब्ध कराना आसान होगा।
रेल मंत्रालय ने संबंधित अधिकारियों और यात्रियों को इस नियम का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी अनुरोध उचित दस्तावेजों और कारणों के साथ ही स्वीकार किए जाएंगे।
यह कदम भारतीय रेलवे की सेवा प्रणाली को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक और प्रयास है, जिससे आम यात्रियों को पारदर्शी और समयबद्ध सुविधा मिल सके।