सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के करूर जिले में हुई भगदड़ की घटना की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है। यह सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने भाजपा नेता उमा आनंदन द्वारा दायर याचिका पर गौर करते हुए यह निर्णय लिया।
उमा आनंदन ने अपनी याचिका में दावा किया है कि करूर में हुई भगदड़ की घटना की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा निष्पक्ष रूप से नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले में कई गंभीर अनियमितताएं और प्रशासनिक लापरवाही सामने आई हैं, जिनकी जांच केवल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जैसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा ही की जा सकती है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक पारदर्शी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस पर संज्ञान लेते हुए केंद्र और तमिलनाडु सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है।
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बताया जा रहा है कि यह भगदड़ उस समय हुई जब एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अचानक भीड़ नियंत्रण बिगड़ गया। राहत और बचाव कार्यों के बावजूद कई लोगों की जान चली गई। इस घटना ने पूरे राज्य में गहरा आक्रोश पैदा किया था।
सुप्रीम कोर्ट अब यह तय करेगा कि मामले की जांच राज्य एजेंसियां जारी रखेंगी या इसे सीबीआई को सौंपा जाएगा।
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