श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक अमेरिकी नागरिक को प्रतिबंधित सैटेलाइट डिवाइस के साथ हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई नियमित जांच के दौरान की गई, जब उसके सामान से एक संदिग्ध उपकरण बरामद हुआ। अधिकारियों के अनुसार, हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान जेफरी स्कॉट के रूप में हुई है, जो अमेरिका के मोंटाना का निवासी बताया जा रहा है। उसके साथ एक स्थानीय व्यक्ति भी मौजूद था, जिसे भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।
जांच के दौरान बरामद किया गया उपकरण गार्मिन कंपनी का सैटेलाइट कम्युनिकेटर बताया जा रहा है, जो भारत में बिना अनुमति के रखना या उपयोग करना प्रतिबंधित है। इस घटना के बाद दोनों व्यक्तियों को आगे की जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भारत में सैटेलाइट संचार उपकरणों के उपयोग को लेकर कड़े नियम लागू हैं। थुराया और इरिडियम जैसे सैटेलाइट फोन या डिवाइस बिना सरकारी अनुमति के लाना या इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत ऐसे उपकरण रखने पर जब्ती, हिरासत या गिरफ्तारी तक हो सकती है।
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यात्रियों को ऐसे उपकरण भारत लाने से पहले दूरसंचार विभाग से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। सुरक्षा एजेंसियां इस तरह के मामलों को लेकर सतर्क रहती हैं, क्योंकि इन उपकरणों का दुरुपयोग सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।
इससे पहले भी कई विदेशी नागरिकों को इसी तरह के मामलों में हिरासत में लिया जा चुका है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइंस को निर्देश दिए हैं कि वे यात्रियों को इन प्रतिबंधों की स्पष्ट जानकारी दें।
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