छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हुए चर्चित झीरम घाटी हत्याकांड मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत ने यह फैसला सुनाया। दोषियों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं। अदालत अब 16 सितंबर को सभी दोषियों की सजा निर्धारित करेगी। करीब 13 साल बाद आए इस फैसले को मामले की न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
25 मई 2013 को हुआ था हमला
25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा सुकमा से जगदलपुर लौट रही थी। दरभा क्षेत्र की झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले को घेर लिया। पहले विस्फोट किया गया और इसके बाद काफिले पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई।
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हमले में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, बस्तर टाइगर के नाम से प्रसिद्ध महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता उदय मुदलियार समेत कई नेता, कार्यकर्ता और सुरक्षाकर्मी मारे गए। एनआईए से जुड़े न्यायिक रिकॉर्ड में इस हमले में 27 लोगों की मौत और 38 लोगों के घायल होने का उल्लेख है।
150 से ज्यादा माओवादियों के शामिल होने का दावा
एनआईए की जांच में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की सैन्य शाखा पीएलजीए से जुड़े कैडरों की भूमिका सामने आने का दावा किया गया था। जांच एजेंसी ने एक समय कहा था कि हमले की योजना और उसे अंजाम देने में 150 से अधिक माओवादी कैडर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे।
चार्जशीट में विस्फोटक, हथियार, फॉरेंसिक साक्ष्य और अन्य जांच सामग्री का उल्लेख किया गया। आरोपियों पर हमले में शामिल होने, हथियार लूटने और हमले के लिए रसद उपलब्ध कराने जैसे आरोप लगाए गए थे।
दोषी ठहराए गए 10 आरोपी
अदालत ने प्रमिला मोडियम, चैतू लेकाम उर्फ मुन्ना, सुमित्रा पुनेम मोडियम, मुक्का मंडावी, कोसा कवासी उर्फ कोसाराम, आयता मरकाम, मड़कामी देवा, जोगा मड़कामी, बंजामी सन्ना उर्फ चमरू उर्फ डेंगा और महादेव नाग को दोषी ठहराया है।
इस मामले में कांग्रेस नेता दीपक बैज ने एनआईए की जांच पर असंतोष जताते हुए इसे अधूरा बताया। वहीं, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जब तक हमले के लिए जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक उन्हें संतोष नहीं होगा।
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