उत्तर प्रदेश के शामली जिले की एक अदालत ने उस व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जो अपनी पत्नी और दो नाबालिग बेटियों की हत्या के मामले में आरोपी है। यह जानकारी अधिकारियों ने शुक्रवार (23 जनवरी, 2026) को दी।
कैराना कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा वर्मा ने गुरुवार (22 जनवरी, 2026) शाम को फरुख की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले में जमानत देने के कोई ठोस कारण नहीं हैं।
जिला सरकारी वकील संजय चौहान ने पीटीआई को बताया कि फरुख (45), पर अपनी पत्नी ताहिरा (40) और बेटियों अफरीन (14) व साहरीन (7) की हत्या करने का आरोप है। यह घटना परिवारिक विवाद के बाद 17 दिसंबर, पिछले साल, घरी दौलत गांव, कंधला क्षेत्र, शामली जिले में हुई थी।
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प्रोसीक्यूशन के अनुसार, फरुख ने ताहिरा और बेटियों की हत्या करने के बाद उनके शव को घर के परिसर में ही दबा दिया था, ताकि सबूत न मिले।
इस मामले में शिकायत ताहिरा के पिता, अमीर अहमद, ने दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने फरुख पर अपनी बेटी और पोतियों की हत्या करने का आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई अभी चल रही है।
अदालत ने यह भी माना कि हत्या का अपराध गंभीर है और आरोपी को जमानत देने से न्याय प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में आरोपी को जेल में रखना आवश्यक है।
इस फैसले के बाद, फरुख को न्यायिक हिरासत में रखा गया है और ट्रायल की अगली तारीख का इंतजार है।
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