बिहार की राजधानी पटना में कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग और तोड़फोड़ के मामले में चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए उन्हें अस्थायी संरक्षण प्रदान किया।
यह राहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दी गई। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियां मामले में खान सर से पूछताछ कर सकती हैं, लेकिन अंतरिम संरक्षण की अवधि तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक या जबरन कार्रवाई, जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल है, नहीं की जा सकती।
पुलिस के अनुसार, खान सर द्वारा संचालित खान ग्लोबल स्टडीज़ इंस्टीट्यूट में हुई तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना के संबंध में उनके खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है। यह मामला 2 जून को पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना से जुड़ा है।
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पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान कोचिंग संस्थान से जुड़े दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया गया, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान दोनों गार्डों ने फायरिंग करने की बात स्वीकार की है।
अदालत ने पहले की सुनवाई में पुलिस को केस डायरी और जांच से जुड़े सबूत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। वहीं, खान सर के वकील ने जांच पूरी होने तक गिरफ्तारी से सुरक्षा देने की मांग की थी।
मामले में एक अन्य आरोपी रोशन आनंद की अग्रिम जमानत याचिका पर भी अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
पुलिस जांच में इस बात की भी पड़ताल की जा रही है कि कहीं फायरिंग की घटना कोचिंग संस्थान के भीतर से सुनियोजित तरीके से तो नहीं कराई गई थी। हालांकि खान सर ने सभी आरोपों से इनकार किया है और खुद को निर्दोष बताया है।
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