बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में कैब ऑपरेटर्स को ‘जियो’ नाम के ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोकने का निर्देश दिया है। अदालत ने प्रारंभिक जांच में पाया कि यह Reliance की प्रसिद्ध ट्रेडमार्क का संभावित उल्लंघन है।
मामले की सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि कैब सर्विस प्रदाता ने अपने प्लेटफॉर्म और विज्ञापनों में ‘जियो’ नाम का उपयोग किया था, जो Reliance के जियो ब्रांड से मेल खाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रतिष्ठित ट्रेडमार्क का अनधिकृत उपयोग भ्रम और उपभोक्ता धोखाधड़ी का कारण बन सकता है, और इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।
अदालत ने इस दौरान नोट किया कि वेबसाइट डोमेन jiocabs.com अभी भी सक्रिय है, भले ही नाम बदल दिया गया हो। अदालत ने कैब ऑपरेटर्स को निर्देश दिया कि वे Reliance की ट्रेडमार्क की सुरक्षा और अधिकारों का उल्लंघन न करें और किसी भी प्रकार के प्रचार या व्यवसायिक गतिविधियों में ‘जियो’ नाम का प्रयोग बंद करें।
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विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला ब्रांड और ट्रेडमार्क संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है। इसके अलावा, यह अन्य व्यवसायों के लिए भी संकेत है कि वे किसी प्रतिष्ठित नाम या ब्रांड का अनधिकृत उपयोग करके कानूनी जोखिम न उठाएं।
Reliance की ओर से अदालत में यह भी प्रस्तुत किया गया कि उनका ट्रेडमार्क राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है और इसे संरक्षित रखना जरूरी है। अदालत ने प्रारंभिक निष्कर्ष के आधार पर कैब ऑपरेटर्स को आदेश जारी किया और आगे की सुनवाई के लिए मामले को स्थगित किया।
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