दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 दवाओं से जुड़े मामले में पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि वे गौतम गंभीर की याचिका पर 29 अगस्त को सुनवाई करेंगी। इस याचिका में गंभीर ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने और 9 अप्रैल के आदेश को वापस लेने की मांग की है। उस आदेश के तहत ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक हटा दी गई थी।
गौतम गंभीर पर आरोप है कि कोविड महामारी के दौरान उन्होंने बड़ी मात्रा में दवाओं का कथित रूप से भंडारण किया था, जिससे लोगों को समय पर दवाएं नहीं मिल सकीं। उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए गंभीर ने अदालत में दलील दी कि यह मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है।
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ट्रायल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और गंभीर ने मांग की थी कि इस प्रक्रिया पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक उनकी याचिका पर हाईकोर्ट में फैसला नहीं हो जाता। हालांकि, हाईकोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी, जब हाईकोर्ट गंभीर की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर विस्तृत बहस सुनेगा। अदालत का अगला फैसला यह तय करेगा कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही आगे बढ़ेगी या रोकी जाएगी।
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