दिल्ली शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 2 से आगे की खाली आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और फ्रीशिप सीटों को भरने के लिए ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया उन स्कूलों के लिए है, जो सरकार या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा आवंटित जमीन पर संचालित हो रहे हैं।
डीओई की निजी स्कूल शाखा की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार, ईडब्ल्यूएस और फ्रीशिप श्रेणी के तहत पात्र अभिभावक 20 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटरीकृत ड्रॉ ऑफ लॉट्स यानी लॉटरी की संभावित तारीख 24 सितंबर निर्धारित की गई है।
दिल्ली में रहने वाले बच्चे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वैध दिल्ली निवास प्रमाण के साथ दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जरूरी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार द्वारा जारी बीपीएल या एएवाई राशन कार्ड/खाद्य सुरक्षा कार्ड रखने वाले परिवार भी आवेदन के पात्र हैं।
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कंप्यूटरीकृत ड्रॉ के जरिए जिस स्कूल का आवंटन होगा, उसे किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकेगा।
आवेदन से पहले अभिभावकों को कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना होगा। एक मोबाइल नंबर से केवल एक पंजीकरण किया जा सकता है और आवेदन से जुड़ी सभी सूचनाएं उसी नंबर पर भेजी जाएंगी। एक बच्चे के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। डुप्लीकेट या एक से अधिक आवेदन मिलने पर दाखिला या उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, भले ही बच्चे का चयन ड्रॉ में हो चुका हो।
कक्षा 2 से आगे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत बच्चे को निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल में दाखिले का लाभ केवल एक बार मिलेगा। अल्पसंख्यक स्कूलों को इस प्रावधान से बाहर रखा गया है।
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी होना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख से पहले जारी किया गया होना अनिवार्य है।
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