चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है, क्योंकि उनका नाम दिल्ली की दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों—नई दिल्ली और जंगपुरा—की मतदाता सूची में दर्ज पाया गया है। आयोग ने इस पर स्पष्टीकरण मांगा है और उन्हें जवाब देने के लिए समय दिया है।
आयोग के नोटिस के अनुसार, पवन खेड़ा का नाम दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में दर्ज है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और चुनावी नियमों का उल्लंघन माना जाता है। चुनाव आयोग ने कहा कि एक व्यक्ति केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है।
आयोग ने पवन खेड़ा से पूछा है कि यह स्थिति कैसे बनी और क्या उन्होंने जानबूझकर दोहरी प्रविष्टि कराई है। यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और एक निर्वाचन क्षेत्र से उनका नाम हटाया जा सकता है।
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सूत्रों के अनुसार, पवन खेड़ा का कहना है कि यह तकनीकी त्रुटि हो सकती है, जिसे ठीक कराने के लिए वे तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और कहा है कि वे चुनाव आयोग के नियमों का सम्मान करती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि दोहरी प्रविष्टि का मामला अक्सर मतदाता सूची के अद्यतन न होने और समय पर रिकॉर्ड साफ न करने के कारण सामने आता है। चुनाव आयोग इस बार मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सख्त रुख अपना रहा है।
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