केंद्र सरकार ने सभी गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को एफसीआरए (विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम) रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के लिए कम से कम चार महीने पहले आवेदन करने का निर्देश दिया है। इससे पहले कि वर्तमान रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त हो, NGOs को नया आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा।
गृह मंत्रालय ने कहा कि यदि आवेदन देर से जमा किए जाते हैं, तो इससे जांच प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है और विदेशी फंड के प्रवाह पर रोक लग सकती है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण में देरी से न केवल संगठन प्रभावित होते हैं, बल्कि सरकारी निगरानी और वित्तीय पारदर्शिता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।
मंत्रालय ने यह भी बताया कि एफसीआरए रजिस्ट्रेशन उन NGOs के लिए आवश्यक है जो भारत में विदेशी फंड प्राप्त करते हैं। नवीनीकरण समय पर करना संगठन की वित्तीय गतिविधियों की निरंतरता और कानूनी स्थिति सुनिश्चित करता है।
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विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम NGOs की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में लिया गया है। इससे सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि विदेशी फंड का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए हो और किसी भी प्रकार का वित्तीय दुरुपयोग न हो।
NGOs को सलाह दी गई है कि वे नवीनीकरण आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत करें और अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करें। इससे विदेशी फंड प्राप्ति में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।
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