दिल्ली के चर्चित आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है। अभियोजन ने अदालत से पूर्व आम आदमी पार्टी (आप) पार्षद ताहिर हुसैन समेत अन्य दोषियों को मौत की सजा देने की अपील की है।
अदालत ने 13 जुलाई को ताहिर हुसैन और चार अन्य आरोपियों को अंकित शर्मा हत्या मामले में दोषी करार दिया था। अब सजा की अवधि को लेकर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि यह अपराध बेहद गंभीर और जघन्य प्रकृति का है, इसलिए दोषियों को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए।
अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने कहा कि अंकित शर्मा की हत्या एक गंभीर आपराधिक घटना थी, जिसने समाज में भय और असुरक्षा की भावना पैदा की। अभियोजन ने तर्क दिया कि ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है ताकि भविष्य में इस तरह के अपराधों पर रोक लगाई जा सके।
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अंकित शर्मा खुफिया ब्यूरो (आईबी) में कर्मचारी थे। फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। उनका शव चांद बाग इलाके के पास एक नाले से बरामद किया गया था।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने ताहिर हुसैन समेत कई लोगों को आरोपी बनाया था। अभियोजन के अनुसार, घटना के पीछे साजिश और हिंसा से जुड़े कई पहलुओं की जांच की गई। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी ठहराया।
वहीं, बचाव पक्ष की ओर से दोषियों के लिए नरम रुख अपनाने की मांग की जा सकती है। अदालत अब दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा पर फैसला सुनाएगी।
यह मामला 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े प्रमुख मामलों में शामिल है। अंकित शर्मा की हत्या को लेकर लंबे समय तक राजनीतिक और कानूनी बहस जारी रही। अब अदालत के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं कि दोषियों को क्या सजा दी जाती है।
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