कोलकाता पुलिस ने दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, केवल अधिकृत ‘ग्रीन पटाखे’ ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे और वह भी निर्धारित दो घंटे की समय सीमा के भीतर। पुलिस ने साफ किया है कि इस अवधि के बाहर किसी भी प्रकार के पटाखे फोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय पर्यावरण और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है। पिछले वर्षों में दिवाली और काली पूजा के दौरान वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, जिसके चलते यह कदम आवश्यक हो गया।
दिवाली और काली पूजा के दिन पटाखे जलाने की अनुमति रात 8 बजे से 10 बजे तक रहेगी, जबकि छठ पूजा के दौरान यह समयावधि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक तय की गई है। अधिकारियों ने कहा कि केवल प्रमाणित निर्माताओं के ‘ग्रीन पटाखे’ ही बेचे और जलाए जा सकेंगे।
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इस बीच, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पिछले आदेशों के अनुपालन पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अदालत ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के निर्देशों का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कोलकाता पुलिस संयुक्त रूप से निगरानी अभियान चलाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई गैर-अधिकृत पटाखे न जलाए जाएं।
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