भावनगर में शेर को परेशान करने के आरोप में व्यक्ति को जेल
गुजरात के भावनगर जिले में एक व्यक्ति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (Wildlife Protection Act) के तहत शेर को परेशान करने और उसकी सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
वन विभाग के अनुसार, आरोपी शियाल नामक व्यक्ति ने संरक्षित क्षेत्र में जाकर शेर को उकसाने और परेशान करने का प्रयास किया। यह घटना कैमरे में कैद हो गई थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिसके बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई की।
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वन अधिकारियों ने बताया कि यह हरकत वन्यजीव सुरक्षा कानून की गंभीर उल्लंघना है। भारत में शेरों को संरक्षित प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है और इनके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़, उत्पीड़न या उनके आवास को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है।
शियाल को भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
वन विभाग ने जनता से भी अपील की है कि वन्यजीवों के प्रति सम्मान और दूरी बनाए रखें, और किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि को रोकने में प्रशासन का सहयोग करें।
इस घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि संरक्षित प्रजातियों के साथ छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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