संसद के मानसून सत्र के 14वें दिन (गुरुवार) की कार्यवाही के दौरान लोकसभा में मणिपुर से संबंधित वस्तु एवं सेवा कर (GST) अध्यादेश और एंटी-डोपिंग कानून में संशोधन पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। ये दोनों विधेयक देश में कर और खेल व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लाए जा रहे हैं।
मणिपुर जीएसटी अध्यादेश का उद्देश्य राज्य में कर प्रशासन को बेहतर बनाना और केंद्र तथा राज्य के बीच कर संग्रहण की प्रणाली को सुचारू बनाना है। वहीं, एंटी-डोपिंग कानून में प्रस्तावित संशोधन खेलों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप डोपिंग रोधी प्रक्रिया को सख्त बनाने के लिए किए जा रहे हैं।
बुधवार को लोकसभा ने मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024 पारित किया, जो समुद्री व्यापार और जहाजरानी नियमों को आधुनिक बनाने के लिए लाया गया था। इसी दिन राज्यसभा ने "कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल, 2025" पारित किया, जो समुद्र के रास्ते माल ढुलाई से संबंधित विधिक ढांचे को मजबूती देने का कार्य करेगा।
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सरकार द्वारा संसद में लगातार विधायी कार्यों को तेज़ी से निपटाया जा रहा है, और मानसून सत्र में अब तक कई अहम विधेयक पारित किए जा चुके हैं। विपक्ष की ओर से भी कुछ विधेयकों पर चर्चा और सवाल जारी हैं।
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