डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और बलात्कार व हत्या के मामलों में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर 21 दिन की पैरोल मिली है। 25 अगस्त 2026 को पैरोल मिलने के बाद वह सुबह करीब 6:05 बजे रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकला और काफिले के साथ सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के मुख्य आश्रम के लिए रवाना हुआ।
यह लगातार तीसरी बार है जब राम रहीम को पैरोल के दौरान सिरसा आश्रम जाने की अनुमति मिली है। इससे पहले पैरोल या फरलो के दौरान उसे अक्सर उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम भेजा जाता रहा है। इस बार उसका सिरसा जाना चर्चा में है।
राम रहीम की यह जेल से 17वीं अस्थायी रिहाई बताई जा रही है। बार-बार पैरोल और फरलो मिलने को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं।
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रेप और हत्या के मामलों में सजा
राम रहीम को वर्ष 2017 में दो साध्वियों से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी उसे दोषी ठहराया गया। उसे कुल 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी राम रहीम को दोषी ठहराया गया था। जेल की सजा के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में उसे कई बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। मई 2026 में भी उसे 30 दिन की पैरोल मिली थी।
पैरोल को लेकर उठते रहे सवाल
राम रहीम को बार-बार अस्थायी रिहाई मिलने को लेकर राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर सवाल उठते रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि गंभीर अपराधों में दोषी ठहराए गए हाई-प्रोफाइल कैदियों को बार-बार पैरोल मिलने से जेल और पैरोल नीति पर सवाल खड़े होते हैं।
उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, राम रहीम को 2020 में एक दिन, 2021 में एक दिन और 2022 में 21 दिन की फरलो, 30 दिन तथा 40 दिन की पैरोल मिली थी। 2023 में भी उसे 40 दिन, 30 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो मिली।
2024 में उसे 50 दिन की पैरोल, 21 दिन की फरलो और 20 दिन की पैरोल मिली। 2025 में 30 दिन की पैरोल, 21 दिन की फरलो और 40 दिन की पैरोल दी गई। 2026 में जनवरी में 40 दिन और मई में 30 दिन की पैरोल के बाद अब उसे फिर 21 दिन की अस्थायी रिहाई मिली है।
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