पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से जुड़ी एक अहम प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश करने जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) मंगलवार, 16 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन – SIR) के तहत तैयार की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत 4 नवंबर को हुई थी, जिसकी घोषणा निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर को किए गए अपने कार्यक्रम के तहत की थी।
ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही गणना (एन्यूमरेशन) चरण समाप्त हो जाएगा और इसके बाद दावे, आपत्तियां और सुनवाई से जुड़ा चरण शुरू होगा। यह चरण सबसे अधिक संवेदनशील और विवादास्पद माना जाता है, जो फरवरी 2026 तक चलने की संभावना है। इस दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन से संबंधित आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
यदि किसी मतदाता को ड्राफ्ट सूची में अपना नाम नहीं मिलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग की व्यवस्था के अनुसार, ऐसे मतदाता निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा (क्लेम) दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित फॉर्म भरकर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) के पास आवेदन किया जा सकता है। साथ ही, ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
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ड्राफ्ट सूची में नाम की जांच निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय मतदान केंद्रों पर की गई सूचियों के माध्यम से की जा सकती है। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपनी जानकारी की जांच कर लें, ताकि अंतिम मतदाता सूची में किसी भी तरह की त्रुटि को सुधारा जा सके।
अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले दावे और आपत्तियों की सुनवाई की जाएगी, जिसके बाद सुधारों के साथ फाइनल रोल जारी किया जाएगा। यह प्रक्रिया आगामी चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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