सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के पारिवारिक संपत्ति विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। यह मामला भोपाल के नवाब परिवार से जुड़ी संपत्तियों को लेकर चल रहा है।
न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल चंदुरकर की पीठ ने 30 जून को दिए गए हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम राहत प्रदान की। यह याचिका उमर फारूक अली और राशिद अली ने दायर की है, जो नवाब हमीदुल्ला खान के बड़े भाई के वंशज हैं।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट का आदेश उनके वैधानिक अधिकारों का हनन करता है और संपत्ति पर उनके दावे को कमजोर करता है। उनका कहना है कि यह संपत्ति भोपाल रियासत के समय से उनके परिवार के हिस्से में थी और उस पर उनका कानूनी अधिकार है।
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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। अदालत ने साफ किया कि मामले की अगली सुनवाई तक संपत्ति को लेकर कोई हस्तांतरण या बदलाव नहीं किया जाएगा।
इस विवाद में सैफ अली खान और उनके परिवार का नाम इसलिए आया है क्योंकि वे नवाब हमीदुल्ला खान के प्रत्यक्ष वंशज माने जाते हैं। भोपाल रियासत से जुड़ी यह संपत्ति लंबे समय से विवादित है और इसमें कई पीढ़ियों के उत्तराधिकारी दावे करते आ रहे हैं।
अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि इस संपत्ति के स्वामित्व को लेकर आगे की कानूनी कार्यवाही किस दिशा में जाएगी।
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