वाराणसी की एक अदालत ने भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह और तीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश 13 अगस्त 2025 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM)-II की अदालत द्वारा सुनवाई के बाद पारित किया गया।
व्यापारी विशाल सिंह द्वारा दाखिल आवेदन पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह निर्देश दिया। विशाल सिंह का आरोप है कि पवन सिंह और उनके सहयोगियों ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया और गंभीर धमकियां दीं। अदालत ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस को जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
अदालत के आदेश के मुताबिक, थाना पुलिस को निर्धारित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करनी होगी। यह मामला वाराणसी के व्यापारिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि पवन सिंह भोजपुरी फिल्म उद्योग के जाने-माने चेहरे हैं और उनका बड़ा प्रशंसक वर्ग है।
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विशाल सिंह ने अदालत में कहा कि उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में बाधा डाली गई और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। अदालत ने विस्तृत तर्क सुनने के बाद पाया कि मामला प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है।
इस आदेश के बाद पुलिस को अब जांच शुरू करनी होगी और आरोपों की सच्चाई की पुष्टि करनी होगी। यदि आरोप साबित होते हैं, तो पवन सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
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