सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन का गुरुवार को 19वां दिन पूरा हो गया। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वांगचुक की सेहत की नियमित निगरानी सरकारी डॉक्टरों द्वारा की जाए और उनकी जान बचाने के लिए जरूरत पड़ने पर सभी आवश्यक चिकित्सा कदम उठाए जाएं।
मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हर नागरिक का जीवन बेहद महत्वपूर्ण है और सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाए।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि सोनम वांगचुक की स्थिति को देखते हुए किसी चिकित्सा हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है तो सरकार को तत्काल उचित कदम उठाने चाहिए।
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यह आदेश बुधवार को दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद आया। याचिका में आशंका जताई गई थी कि 59 वर्षीय सोनम वांगचुक यदि अपना अनशन समाप्त नहीं करते हैं तो अगले 48 घंटे में उनकी स्थिति गंभीर हो सकती है। याचिका में केंद्र सरकार पर मामले के प्रति संवेदनहीन होने का आरोप लगाया गया था और वांगचुक को जबरन तरल आहार देने की मांग भी की गई थी।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांग की थी कि वांगचुक को तुरंत सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए, उनका इलाज कराया जाए और जरूरत पड़ने पर उनकी जान बचाने के लिए चिकित्सकीय कदम उठाए जाएं।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मामले में पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वांगचुक के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। सरकारी डॉक्टरों ने उनकी अनुमति मिलने पर उनकी जांच की है और निजी डॉक्टर भी उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर चुके हैं।
इसके बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकारी डॉक्टर नियमित रूप से वांगचुक की मेडिकल जांच करें। यदि रिपोर्ट में किसी तरह की गंभीर आवश्यकता सामने आती है तो तुरंत उचित कार्रवाई की जाए।
गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 25 दिनों से कथित नीट परीक्षा अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रही है। सोनम वांगचुक 28 जून को इस आंदोलन में शामिल हुए थे और तभी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं।
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