आयकर रिटर्न भरने वाले करदाताओं के लिए बड़ी खबर है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 यानी असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि ITR-1 और ITR-4 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी ई-फाइलिंग पोर्टल पर सक्रिय कर दी गई है।
आयकर विभाग का यह कदम करदाताओं को अंतिम समय की भागदौड़ से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। करदाता अब 31 जुलाई 2026 की अंतिम तिथि से पहले आसानी से अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। विभाग के अनुसार, पात्र करदाता आधिकारिक पोर्टल से संबंधित फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही AY 2026-27 के लिए ऑनलाइन फाइलिंग और एक्सेल यूटिलिटी दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।
करदाता एक्सेल शीट को ऑफलाइन तैयार करके अपनी सुविधा अनुसार पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी जो आय, निवेश और टैक्स कटौती की जानकारी मिलान करने के बाद रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं। इससे गलतियों की संभावना भी कम होगी।
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ITR-1 ‘सहज’ कौन भर सकता है?
ITR-1 फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये या उससे कम है। इसमें वेतन, पेंशन, मकान किराया और ब्याज से होने वाली आय शामिल है। कृषि आय वाले और धारा 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ वाले लोग भी इसे भर सकते हैं।
ITR-4 ‘सुगम’ कौन भर सकता है?
ITR-4 फॉर्म हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और फर्मों (LLP को छोड़कर) के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जो धारा 44AD, 44ADA और 44AE के तहत अनुमानित कर योजना का लाभ लेते हैं।
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