राष्ट्रपति और राज्यपालों की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश — 10 बिंदुओं में पूरी व्याख्या देश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल बिलों पर निर्णय देने के लिए समय-सीमा से बाध्य नहीं हैं। उनके निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते, सिवाय कानून बनने के बाद।
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