वकीलों को कानूनी सलाह के लिए जांच एजेंसियां नहीं बुला सकतीं: सुप्रीम कोर्ट देश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकीलों को उनके मुवक्किलों को दी गई कानूनी सलाह के लिए जांच एजेंसियां तलब नहीं कर सकतीं। केवल असाधारण स्थितियों में ही ऐसा संभव है।