दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: निजी स्कूलों की फीस केवल लाभउन्मुख बढ़ोतरी रोकने के लिए नियंत्रित की जा सकती है देश दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि DoE निजी स्कूलों की फीस केवल लाभउन्मुख बढ़ोतरी रोकने के लिए नियंत्रित कर सकता है, जबकि स्कूल अपनी संचालन लागत के अनुसार उचित फीस तय कर सकते हैं।