ठाणे कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोप में युवक को बरी किया, कहा—रिश्ता लगभग सहमति पर आधारित देश ठाणे कोर्ट ने सबूतों की कमी और पीड़िता के स्वीकारोक्तियों के आधार पर रेप के आरोपी को बरी किया। अदालत ने कहा कि उम्र सिद्ध नहीं हुई और संबंध स्वेच्छा पर आधारित प्रतीत हुआ।
दक्षिण अफ्रीका में गाजा से आए 150 से अधिक फिलिस्तीनियों वाले विमान की गुत्थी सुलझाने में जुटी सरकार विदेश