आंध्र प्रदेश सरकार ने पवित्र रमज़ान माह के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों को रमज़ान के दौरान रोज़ाना निर्धारित समय से एक घंटा पहले कार्यालय से जाने की अनुमति दी जाएगी। यह सुविधा 18 फरवरी से 19 मार्च तक लागू रहेगी, ताकि कर्मचारी रोज़ा रखने और नमाज़ अदा करने में आसानी महसूस कर सकें।
यह निर्णय अमरावती से जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से विधि एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एनएमडी फारूक ने साझा किया। उन्होंने बताया कि यह कदम अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह रियायत राज्य के सभी सरकारी विभागों पर लागू होगी। इसमें नियमित कर्मचारी, शिक्षक, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी तथा स्वर्णग्राम और स्वर्णवार्ड सचिवालयों में कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सामान्य परिस्थितियों में कर्मचारी एक घंटा पहले जा सकेंगे, लेकिन आपातकालीन स्थिति में उनकी उपस्थिति आवश्यक होने पर उन्हें कार्यस्थल पर रहना होगा।
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राज्य सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि इस आदेश को पूरे राज्य में सख्ती और समान रूप से लागू किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस व्यवस्था से आवश्यक सेवाओं और प्रशासनिक कार्यों पर कोई असर न पड़े।
मंत्री एनएमडी फारूक ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला सरकार की संवेदनशीलता और सभी समुदायों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह कदम सामाजिक सद्भाव और आपसी विश्वास को और मजबूत करेगा।
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