दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हुए हमले के मामले में आरोपी को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें हत्या के प्रयास, 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में इस हमले की योजना और इसके पीछे किसी बड़े षड्यंत्र की संभावना की जांच की जा रही है। अदालत में पेशी के दौरान पुलिस ने तर्क दिया कि घटना के सभी पहलुओं को स्पष्ट करने और आरोपी से पूछताछ के लिए रिमांड जरूरी है। अदालत ने यह मांग स्वीकार कर आरोपी को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
सूत्रों के अनुसार, पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या आरोपी ने अकेले हमला किया या इसके पीछे कोई अन्य लोग भी शामिल हैं। साथ ही, आरोपी के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया गतिविधियों की भी जांच की जाएगी।
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दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ न हो और हमले के मकसद का खुलासा जल्द से जल्द हो सके, इसके लिए जांच तेजी से की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जांच की निगरानी कर रहे हैं।
घटना के बाद राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और आधिकारिक आवास पर सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जा रही है।
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