दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों के मुद्दे पर दिए गए आदेश को सरकार योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। उन्होंने कहा कि राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बेहद गंभीर हैं और इस समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने हाल ही में इस मामले में विस्तृत निर्देश जारी किए। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इन आदेशों के क्रियान्वयन में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें अवमानना (कॉन्टेम्प्ट) की कार्यवाही भी शामिल हो सकती है।
पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों के कारण होने वाली चोटें और मौतें समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने नगर निकायों और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे इस मुद्दे पर समयबद्ध और समन्वित कार्रवाई करें, जिससे न केवल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, बल्कि पशु कल्याण के मानकों का भी पालन हो।
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दिल्ली सरकार का कहना है कि इस योजना में आवारा कुत्तों की पहचान, टीकाकरण, नसबंदी और पुनर्वास जैसे उपाय शामिल होंगे। इसके साथ ही, जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि यह कार्रवाई मानवीय दृष्टिकोण और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी, ताकि इंसानों और जानवरों दोनों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।
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